केंद्र सरकार द्वारा सामान्य जाति के आर्थिक रूप से गरीब लोगों को आरक्षण देने के लिए, “Economically Weaker Section” बिल पास किया गया था। जिससे 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद देश में लागू किया गया था। जिससे देश में सामान्य जाति के गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर लोगों आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु आरक्षण प्रदान किया जाये। जिसे पंजाब सरकार ने भी अपने राज्य में लागू किया है। और राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों सरकारी सेवाओं योजनाओं में लाभ प्रदान है। Punjab EWS certificate की जानकारी व फॉर्म निम्न प्रकार से है।
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र (EWS certificate Punjab) आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर सवर्ण जाति के लोगों का बनाया जाता है। इस प्रमाण पत्र के माध्यम से यह भी सुनिचित किया जाता है कि, समाज में General Caste (समान्य जाति) के कितने प्रतिशत लोग आर्थिक रूप से गरीब हैं। जिनका समाजिक रूप से कास नहीं हो पाया है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के आधार पर, पात्र व्यक्ति राज्य तथा केंद्र सरकारी की सरकारी योजनाओं, सरकारी सेवाओं, छात्रवृति, शिक्षण संस्थानों जैसे अन्य सेवाओं योजनाओं में पात्र व्यक्ति को 10% का आरक्षण मिलेगा।
Punjab EWS Certificate Application Form PDF
लेख | Punjab EWS certificate |
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
लाभ | 10% आरक्षण |
Official website | Click Here |
Application PDF Form | Download Here |
आवश्यक दस्तावेज (Document Required)
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी प्रमाण
- शपथ पत्र / स्व घोषणा
- जमीन / संपत्ति के दस्तावेज
- आवासीय प्रमाण / अधिवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट के आकार का फोटोग्राफसाइज फोटो
- अन्य महत्पूर्ण दस्तावेज
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
Punjab EWS Praman Ptar बनाने के लिए सरकार ने कुछ गाइड लाइन तय की हैं। जिनके आधार पर ही व्यक्ति का EWS certificate बन पायेगा।
- आवेदक जो समान्य जाती से संबंध रखता हो। और SC, ST और OBC जाति के अंतर्गत लाभ नहीं उठता हो।
- लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
- परिवार का 100 0 वर्ग फुट का आवसीय फ्लैट नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के नाम पर या परिवार की 5 एकड़ कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
- परिवार का शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग गज तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1000 वर्ग गज से अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना।
आरक्षण प्रमाण पत्र में शामिल परिवार के सदस्य
- आरक्षणके लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति।
- आवेदक के माता -पिता।
- 18 साल से कम आयु के भाई-बहन।
- आवेदक के पति या पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे।
पंजाब ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें
- यदि आप Punjab EWS certificate के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इसका आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फॉर्म के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें।
- यहां क्लिक करते ही आपके सामने पीडीएफ फॉर्म खुल जायेगा। अब आप इसे डाउनलोड करें।
- डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें सभी पूछी गयी जानकारी ध्यान से भरनी होंगी।
- इसके बाद आपको मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न करने होंगे।
- अब आपको भरे हुए फॉर्म को तहसील में या या जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिलाअधिकारी / कलेक्टर / अतिरिक्त ‘डिप्टी कमिश्नर से / तहसीलदार / उप-विभाग अधिकारी के पास जमा करना होगा।
- फॉर्म जमा करने के बाद आपके आवेदन पत्र की जाँच की जाएगी। इसके बाद आपका पंजाब ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
- पंजाब ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।