पंजाब सरकार विधवा महिलाओं के लिए कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं चलती है। इसी प्रकार निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए Vidhava Pension Scheme शुरू की है। इस है। Punjab Widow Pension Scheme का मुख्य उद्देश्य यह है कि, गरीब बीपीएल परिवार की महिलाओं के कल्याण के लिए तथा उनके बच्चों के लालन – पालन के लिए अथिक सहायता प्रदान करना। विधवा पेंशन स्कीम के तहत राज्य सरकार विधवा महिलाओं को 1000 रुपए की पेंशन प्रति माह प्रदान करती है।
आज हम आपको अपने लेख के माध्यम से पंजाब विधवा पेंशन योजना फॉर्म डाउनलोड की जानकारी प्रदान करेंगे। यदि आपको ग्रामीण तथा शहरी Vidhava Pension Scheme Panjab के फॉर्म डाउनलोड करने होतो नीचे दिये गये, लिंक पर क्लिक करें। जिसके बाद आप आसानी से पीडीएफ फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
Punjab Widow Pension Scheme Form PDF
Article | Punjab Vidhava Pension Yojana |
Department | Social Welfare Department |
Pension Installment | Rs 1000 per month |
Official Website | Click Here |
jointdir[email protected]. | |
Widow Pension Scheme Form Urban | Download Here |
Vidhwa Pension Form Rural | Download Here |
Widow Pension Scheme Eligibility
- पंजाब विधवा पेंशन के लिए पात्रता मापदंड निम्न लिखित हैं :
- आवेदक पंजाब के स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु सीमा 18 वर्ष अधिक और 58 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- गरीबी बीपीएल परिवार से संबंधित महिला को योजना का लाभ दिया जायेगा।
- महिला की किसी भी प्रकारी की सरकारी नौकरी या पेंशन नहीं होनी चाहिए।
Document Panjab Vidhava Pension Scheme
- पती का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण।
- आधार कार्ड।
- वोटर आईडी कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- राशन कार्ड।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- बैंक पास बुक।
Vidhwa Pension Yojana का लाभ
- राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता के प्रदान की जाएगी।
- जो महिलाएं बेसहारा हैं, या जिनका कोई भी आय का साधन न हो उन्हें इस योजना के अंतर्गत वित्य सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना के तहत महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी जिससे की उन्हें अपनी अवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
- योजना का लाभ लेने के बाद राज्य की विधवा महिलाओं को अब पति की मृत्यु के बाद किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे विधवा महिलाओं के जीवन में सुधार आएगा।
पंजाब विधवा पेंशन आवेदन कैसे करे?
- इसके लिए आपको सबसे पहले योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
- और यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं, तो इसके लिए आप जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) या B.D.P.O कार्यालय से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
- इसके अलावा आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आधिकरिक वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें
- क्लिक करते ही आपके सामने होम पेज खुल जायेगा। यहां आपको “SERVICES” के तहत “Forms” पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने पे पेज खुल जायेगा। यहां से आप विधवा पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
- या आप ऊपर आर्टिकल में दिए गए लिंक के माध्यम से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। हमने ऊपर आपको शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के फॉर्म दिए हैं।
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी ध्यान से भरनी होंगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको आवेदन पत्र के साथ सभी मांगे गए आवश्यक दस्तावेज सलग्न करने होंगे।
- और फिर इसके बाद जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ), सेवा केंद्र, एसडीएम कार्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत और B.D.P.O कार्यालय जंहा आपको सुविधाजनक लगे वंहा जमा कर दें।
- इसके बाद आपके आवेदन की जाँच कर सीडीपीओ द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने की तारीख से एक महीने के भीतर सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद ही लाभार्थी को डीएसएसओ द्वारा पेंशन की मंजूरी दी जाएगी।