राजस्थान सरकार ने राज्य में अंतर-जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए अंतर-जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना को Dr.Savitaben Ambedkar अंतरजातीय विवाह योजना के नाम से भी जाना जाता है। योजना का उद्देश्य अंतर-जातीय विवाह के सामाजिक रूप से साहसिक कदम की सराहना करना है। इस तरह के अंतर-जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए, राजस्थान सरकार विवाहित जोड़े को उनके जीवन के प्रारंभिक चरण में बसने के लिए वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करती है।
इस लेख में, हमRajasthan Inter-caste Marriage Scheme की सभी जानकारी को विस्तार से बताएंगे। जिसमे आप Rajasthan Inter-caste Marriage Scheme PDF व राजस्थान अंतर-जातीय विवाह योजना आवेदन की प्रक्रिया पाएंगे। इसके लिए आपको हमारा यह आर्टिकल अंत तक ध्यान से पढ़ना होगा।
Rajasthan Antarjatiy Vivah Protsahan Yojana Form
योजना का नाम | अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना |
राज्य | राजस्थान |
शुरू की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
उधेश्य | प्रदेश में जाति प्रथा व कुरीतियों को खत्म कराना है |
लाभार्थी | राजस्थान के युवक व युवतियां |
लाभ की राशि | 5 लाख रुपय |
ऑफिसियल वेबसाइट | sjms.rajasthan.gov.in/sjms/Login.aspx |
राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना आवेदन फॉर्म | डाउनलोड करें |
राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना आवेदन करें
यदि आपको Rajasthan Interracial Marriage Scheme ओनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या हो रही हो, तो आप नीचे दिए गए आसान से चरणों का पालन कर योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। यह फॉर्म आपको जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग के कार्यलय से मिल जायेगा।
- या आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
DOWNLOAD RAJASTHAN ANTARJATIY VIVAH PROTSAHAN YOJANA APPLICATION FORM
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी ध्यान से भरनी होंगी।
- सभी जानकारी ढंग से भरने के बाद आपको मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेक फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे।
- इसके बाद आपको पूर्णरूप से भरे हुए फॉर्म को जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग के कार्यलय में जमा करना होगा।
- आवेदन पत्र जमा करने के एक महीने के भीतर सत्यापन होता है।सत्यापन होने के बाद आपको योजना के तहत लाभ प्रदान किया जायेगा।
पात्रता मापदंड
अंटारजति विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन का दावा करने के लिए पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं:
- जोड़ों को राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए
- आवेदक को इस योजना के लिए एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा
- अंतर-जातीय विवाह की अनुमति केवल 35 वर्ष की आयु तक होगी
- दोनों की शादी पहली बार होनी चाहिए
- इस योजना का लाभ लेने वाले दंपति की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए
आवश्यक दस्तावेज
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक के पास निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए:
- आधार कार्ड की कॉपी
- वोटर आईडी कॉपी
- पैन कार्ड
- जोड़े का जाति प्रमाण पत्र
- जोड़े का जन्म प्रमाण पत्र
- जोड़े का आय प्रमाण पत्र
- जोड़े की संयुक्त तस्वीर
- शादी का प्रमाण पत्र