राजस्थान सरकार अपने राज्य के वयस्क नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करती है। Driving License Rajasthan राज्य के परिवहन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। जिसके लिए हमें अपने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (Regional Transport Office) में जाकर अपना पंजीकरण/आवेदन करना पड़ता है। राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस बने के लिए आवेदक को पहले राजस्थान लर्निंग लाइसेंस बनाना पड़ता है। जिसके बाद परिवहन विभाग द्वारा आवेदक लाभार्थी का ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है।
Rajasthan Driving License Form PDF
आर्टिकल | Driving License |
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | राज्य के निवासी |
विभाग | परिवहन विभाग |
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राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस (RJ DL) बनाने बने के लिए आपको पहले लर्निग लाइसेंस बनाना जिसके लिए आपको शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो जैसे अन्य आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जिसके बाद आपको तीन महीने बाद ड्राइविंग लाइसेंस दिया जायेगा।