राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग द्वारा 18 वर्ष की आयु से अधिक वाले व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। वाहन चालक को एक सीमित समय के लिए लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया जाता है। जिसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस की वैद्यता समाप्त होने पर अपने Driving License (DL) का नवीनीकरण (Renewal) करना पड़ता है। Rajasthan Driving License Renewal लिए व्यक्ति को अपने क्षेत्रीय परिवहन कर्यालय (RTO) में जाना पड़ता है। जहां पर उसे अपने शाररिक स्वास्थ्य की मैडिकल की रिपोर्ट को जमा करना होता है। और अपने Driving License के लिए आवेदन करना पड़ता है।
राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू फॉर्म PDF
लेख | Driving License Renewal |
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | राज्य के निवासी |
विभाग | परिवहन विभाग |
Official Website | Click Here |
Download Form PDF | Click Here |
राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के लिए आवेदक लाभार्थी को अपने जिला के Regional Transport Office (RTO) में जाकर अपने आवश्यक दस्तावेजोंको जमा करना होगा जिसके बाद आपका इविंग लाइसेंस नवीनीकरण होगा।