Rajasthan Driving License Renewal Form PDF

राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग द्वारा 18 वर्ष की आयु से अधिक वाले व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। वाहन चालक को एक सीमित समय के लिए लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया जाता है। जिसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस की वैद्यता समाप्त होने पर अपने Driving License (DL) का नवीनीकरण (Renewal) करना पड़ता है।  Rajasthan Driving License Renewal लिए व्यक्ति को अपने क्षेत्रीय परिवहन कर्यालय (RTO) में जाना पड़ता है। जहां पर उसे अपने शाररिक स्वास्थ्य की मैडिकल की रिपोर्ट को जमा करना होता है। और अपने Driving License के लिए आवेदन करना पड़ता है।

राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू फॉर्म PDF

 लेख Driving License Renewal
 भाषा हिंदी
 लाभार्थी राज्य के निवासी
विभाग परिवहन विभाग
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राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के लिए आवेदक लाभार्थी को अपने जिला के Regional Transport Office (RTO) में जाकर अपने आवश्यक दस्तावेजोंको जमा करना होगा जिसके बाद आपका इविंग लाइसेंस नवीनीकरण होगा।

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