राजस्थान सरकार गरीब बीपीएल परिवार के निर्माण हिताधिकारी श्रमिकों की बीमारी तथा अन्य दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। जिसके तहत श्रमिकों को श्रम विभाग में अपना पंजीकरण करना होता है। Nirman Shramik Gambhir Bimari Durghatna Sahayata Yojana (राजस्थान निर्माण श्रमिक गंभीर बीमारी दुर्घटना सहायता योजना) का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को दिया जाता है, जिनका श्रमिक कार्ड (labor card) बना होगा।
Rajasthan Durghatna Sahayata Yojana के अंतर्गत राज्य सरकार श्रमिक (हिताधिकारी) की मृत्यु दुर्घटना होने पर 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तथा Nirman Shramik Gambhir Bimari Yojna के तहत राज्य सरकार बीमार व्यक्ति का अस्पताल तथा दवाइयों पर होने वाले खर्चों का वहन करती है। श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को अस्पताल से डिस्चार्ज होने से अधिकतम 6 माह तक और मृत्यु होने पर मृत्यु होने पर अधिकतम 1 वर्ष से पहले आवेदन करना होगा।
राजस्थान निर्माण श्रमिक गंभीर बीमारी दुर्घटना सहायता योजना Form
योजना | Gambhir Bimari Durghatna Sahayata Yojana |
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | श्रमिक |
लाभ | आर्थिक सहायता |
संबंधित विभाग | श्रम विभाग |
Helpline number | 01412450793 |
Official Website | Click Here |
Application Form PDF | Download Here |
Information Link | Click Here |
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड।
- मृत्यु होने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र।
- हिताधिकारी पंजीयन परिचय पत्र (Shramik Card)।
- दुर्घटना में घायल होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज टिकट की कॉपी।
- बीमारी के आवश्यक दस्तावेज।
- दवाइयों के बिल और हॉस्पिटल का बिल।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
राजस्थान श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना राशि
दुर्घटना में मृत्यु | सामान्य मृत्यु | स्थायी पूर्ण अपंगता | आंशिक स्थायी अपंगता | गंभीर रूप से घायल | साधारण रूप से घायल होने पर |
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5 लाख रूपये | 2 लाख रूपये | 3 लाख रूपये | 1 लाख रूपये | 20 हजार रूपये तक | 5 हजार रूपये तक |
राजस्थान दुर्घटना सहायता योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें
- यदि आप Rajasthan Durghatna Sahayata Yojana के तहत अपना ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसका आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप नीचे लिंक पर क्लिक करें।
- यहां क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म खुल जायेगा। अब आप इसे डाउनलोड करें।
- इसके बाद फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यान से भरें। फिर मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी फॉर्म के साथ संलग्न करें।
- इसके बाद एक बार फॉर्म की जाँच करे और श्रमिक कल्याण विभाग के कार्यलय में जमा कर दें।
- इसके बाद संबंधित अधिकारीयों द्वारा आपके आवेदन पत्र की जाँच की जाएगी। आपके द्वारा दी गयी जानकारी सही पाए जाने पर आपको दुर्घटना सहायता योजना की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
सम्पर्क विवरण
टोल फ्री नंबर 1800-1800-999
ई-मेल (E-mail id):[email protected]
श्रमायुक्त:lab–comm–[email protected]
फैक्स (fax):+91- 141- 2450782