राजस्थान सरकार अपने राज्य के श्रमिक कार्ड वाले परिवार को प्रसूति सहायता योजना (प्रस्तुति हितलाभ योजना) का लाभ प्रदान करती है। Prasuti Hita labh yojana के तहत राज्य सरकार उन महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। जिनके श्रमिक कार्ड बने होते हैं। Rajasthan Prasuti Sahayata Scheme के तहत राज्य सरकार महिला के प्रसव के बाद लड़की होने पर 21 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तथा लड़के के जन्म होने पर 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की जाती है।
Rajasthan Prasuti Sahayata Yojana Form PDF
भाषा | हिंदी |
संबंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
लाभार्थी | राज्य की महिलाएं |
उद्देश्य | आर्थिक सहयता |
सहायता राशि | 20 हजार रुपए |
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Rajasthan Prasuti Sahayata | Form PDF |
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- डिलीवरी डिस्चार्ज टिकट/ममता कार्ड।
- बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र।
- हिताधिकारी के पंजीयन पत्र की प्रति।
- हिताधिकारी पंजीयन परिचय पत्र या कार्ड की प्रति
- भामशाह कार्ड
- आधार कार्ड की प्रति
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मजदूर कार्ड (श्रमिक कार्ड)
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
- प्रसव से 6 सप्ताह पूर्व हिताधिकारी का पंजीयन आवश्यक।
- प्रसूति सहायता योजना का लाभ दो प्रसव तक ही मिलेगा ।
- सरकारी अस्पताल में प्रसव होने के आवश्यक दस्तावेज।
- महिला की आयु 20 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- महिला राज्य की निवासी होनी चाहिए।
- प्रसूति हितलाभ योजना का लाभ उठाने के लिए श्रमिक कार्ड (Labor card) आवश्यक है।
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना का लाभ उठाने के आपको सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ सलग्न करना होगा। जिसके बाद, समाज कल्याण विभाग में जमा करना। राजस्थान प्रसूति सहायता योजना (Rajasthan Maternity Aid Scheme) के तहत 21,000 रुपये सहायता का लाभ उठाने हेतु ऑनलाइन अप्लाई करें।