शिक्षा का अधिकार (Right to Education) अधिनियम के तहत सभी गैर-सरकारी (प्राइवेट) स्कूलों में, गरीब बच्चों की पढ़ाई करने के लिए कुछ प्रतिशत सीटें आरक्षित होती हैं। Rajasthan Right to Education Act के तहत 14 वर्ष से कम आयु के छात्रों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करना है | जिसमें बच्चे को को उच्च शिक्षा, ड्रेस, मध्यान भोजन, किताब पदान की जाती हैं। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह है कि, बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना जिससे उन्हें उच्च शिक्षित मिले, बाल मजदूरी या अन्य बाल शोषण पर रोक लग सके।
Rajasthan RTE Admission Form PDF
लेख | RTE Admission Form |
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | गरीब बच्चे |
विभाग | शिक्षा विभाग |
Official Website | Click Here |
Download Form PDF | Click Here |
फ्री एडमिशन एप्लिकेशन फॉर्म आरटीई राजस्थान
– राजस्थान आरटीई के तहत दाखिला लेने के लिए लाभार्थी आवेदक को निम्न प्रकार के दस्तावेज तथा पत्रता की आवश्यकता होगी।
- आवेदक राज्य का निवासी होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र कार्ड।
- जाती प्रमाण पत्र या बीपीएल कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
NOTE– अन्य प्रकार के सरकारी योजनाओं से जुड़े पीडीएफ फॉर्म के लिए हमारी वेबसाइट के साथ बने रहें। या हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।