Rajasthan Swasthya Bima Yojana Form PDF

Rajasthan Health Insurance Scheme के लाभ से 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा 1 मई, 2021 को सक्रिय होगा। इस प्रकार, वे परिवार या सदस्य जो सीएम स्वास्थ्य बीमा का लाभ पाने के इच्छुक हैं, उन्हें पहले पंजीकरण कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको sso.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।

यदि आप भी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक हैं, तो आपको आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड कर सभी पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ना होगा। हम यहां आपको Rajasthan Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana के लाभ, पात्रता मानदंड, योजना की मुख्य विशेषताएं, आवेदन की स्थिति, आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में सभी जानकारी प्रदान करेंगे।इसके लिए आपको हमारा यह आर्टिकल अंत तक ध्यान से पढ़ना होगा।

राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना फॉर्म PDF

योजना का नाम   मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना 2023
लाभार्थी  राज्य के नागरिक
उद्देश्य   5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देना
आवेदन का प्रकार   ऑनलाइन /ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट  यहां क्लिक करें
स्वास्थ्य बीमा योजना Form  डाउनलोड करें

Mukhyamantri Chiranjeevi Yojana Health Insurance राजस्थान पंजीकरण शुरू होगा। परिवार के सदस्यों को इसमें सभी महत्वपूर्ण विवरणों को भरकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदक द्वारा किसी भी रिक्त स्थान को भरने की आवश्यकता नहीं है। सभी विस्तृत जानकारी के आधार पर, आपको स्वास्थ बीमा प्रदान किया जायेगा।

आवश्यक दस्तावेज (Required documents)

  1. आधार कार्ड
  2. बैंक खाता विवरण
  3. पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
  4. मोबाइल नंबर
  5. आय प्रमाण पत्र
  6. राशन पत्रिका
  7. पते का सबूत

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा ऑनलाइन आवेदन करें

यदि आप Chiranjeevi Health Insurance Scheme के तहत अपना आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा।

  • सबसे पहले आपको राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने एक पेज खुल जायेगा। जैसा ऊपर दिखाया गया है।
  • यहां आपको मुख्य मंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन के तहत “Click Here” पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा। जैसा नीचे दर्शाया गया है।
  • यहां आपको “Redirect to SSO” के लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आप sso.rajasthan के पोर्टल पर पहुंच जायेंगे। यदि आपका पहले से पंजीकरण हो रखा है तो आप लॉगिन कर सकते हैं।
  • और यदि आपका पंजीकरण नहीं हुआ है तो आपको “registration” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आप अगले पेज पर पहुँच जायेंगे यहां आपको अपनी केटेगरी का चयन करना होगा।
  • फिर आपको नीचे दिए गए विकल्पों में से एक का चयन करना होगा। विकल्प का चयन करते ही आपके सामने एक और पेज खुल जायेगा। यहां आपको पूछी गयी जानकारी दर्ज कर “Submit” पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको आपका यूजर नेम व पासवर्ड प्राप्त हो जायेगा।
  • अब आपको अपने यूजर नेम व पासवर्ड की सहायता से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद आपको “ABMGRSBY Application” के लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
  • यहां आपको अपना पंजीकरण पूरा करना होगा। यदि आप पुराने यूजर हैं तो अपनी आईडी दर्ज करें और यदि आप न्यू यूजर हैं तो “new user” पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपके सामने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पंजीकरण फॉर्म खुल जायेगा।
  • इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यान से भरें। इसके बाद अपने सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको अंत में “Submit” पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

यदि आप Rajasthan Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana के तहत ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा।

  • सबसे पहले आपको अपने नजदीकी ग्राम पंचायत स्तर पर या फिर ब्लॉक स्तर पर आयोजित पंजीकरण शिविर में जाना होगा।
  • यहां से आपको मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का पंजीकरण फॉर्म लेना होगा।
  • आप आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि को भरना होगा।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न कर फॉर्म को पंजीकरण शिविर में जमा करना होगा।
  • इस प्रकार आपका ऑफलाइन आवेदन पूर्ण हो जायेगा। जिसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर प्राप्त होगा।

पात्रता मानदंड (Eligibility criteria)

  • आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार से होना चाहिए।

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