राजस्थान विधवा पेंशन योजना फॉर्म PDF

राजस्थान सरकार अपने राज्य के विधवा, तलाकशुदा व परित्याग महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत विधवा पेंशन प्रदान कर रही है। Rajasthan Vidhava Pension Yojana के तहत उन महिलाओं को मासिक पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। जिनके पति की मृत्यु हो गयी हो, या महिला का तलाक हो गया हो। इस योजना का लाभ राज्य की सभी जाति और वर्ग की महिलाएं ले सकते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि, जिन महिलाओं के पास आय का स्रोत बंद हो गया हो। उनका महिलाओं आय का स्रोत विधवा पेंशन योजना के माध्यम से बना रहे।

Rajasthan Widow Pension Form PDF

लेख Rajasthan Widow Pension Yojana
 भाषा हिंदी
 लाभार्थी राज्य की विधवा महिला
 लाभ आर्थिक सहायता
 पेंशन राशि ₹500 से ₹1500 तक
 संबंधित विभाग समाज कल्याण
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Vidhava Pension Yojana Rajasthan से जुड़े अन्य प्रकार की जानकारी के लिए हमारे लिए को अंत तक पढ़े जहां हम आपको आवेदन फॉर्म, आवश्यक दस्तावेज, विधवा पेंशन योजना की पात्रता तथा आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।

Documents

विधवा पेंशन 2021 के लिए आवेदन हेतु, महिला को जिन आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी उनकी लिस्ट निम्न प्रकार से दी गई है।

  • आयु प्रमाण पत्र (Age certificate)
  • आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, भामाशाह कार्ड (Aadhar Card,residence certificate Bhamashah card)
  • बीपीएल राशन कार्ड (BPLRation Card)
  • बैंक पासबुक (Bank passbook)
  • पासपोर्ट साइज फोटो (Passport size photo)
  • विधवा पेंशन आवेदन फॉर्म (Widow Application form)
  • आय प्रमाण पत्र (income certificate)
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (Husband’s death certificate)
  • तलाक प्रमाण पत्र (Divorce certificate)

राजस्थान विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

सरकार द्वारा बहुत ही आसान रखी गई है। जिसके माध्यम से कोई भी महिला आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन हेतु महिला को सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। तथा आवेदन पत्र में पूछी गयी। सभी प्रकार की आवश्यक जानकारियों को स्पष्ट रूप से भरना होगा। जिसके बाद अपने पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर या जिला मुख्यालय के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग मैं जमा करने होंगे। इस प्रकार से आपकी सामाजिक पेंशन (Vidhwa Pension) के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

Eligibility

  • राज्य के स्थानीय निवासी ही Rajasthan Vidhava Pension Yojana 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • Vidhava Pension Yojana का लाभ उन महिलाओं को दिया जाएगा। जिनके पति की मृत्यु हो गई हो या जो तलाकशुदा हों।
  • राजस्थान विधवा पेंशन योजना का लाभ उन महिलाओं को नहीं दिया जाएगा। जिनके पति की मृत्यु होने पर या तलाक होने पर दूसरी शादी की गई हो।
  • महिला आवेदक की अन्य किसी प्रकार सरकारी या सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं होनी चाहिए।
  • Widow Pension Scheme Rajasthan का लाभ 18 वर्ष से अधिक परित्याग, तलाकशुदा या विधवा महिला को दिया जाएगा।
  • जिन परिवारों की वार्षिक आय ₹48000 से अधिक हो उस परिवार की महिला को विधवा पेंशन स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा।

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