राजस्थान सरकार किसानों और आम गरीब जनता के सामाजिक आर्थिक विकास करने के लिए। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की और से “Samuh Vyaktigat Durghatna Bima Yojana (किसान दुर्घटना बीमा योजना)” संचालित करती है। जिससे किसान या अन्य किसी समान्य नागरिक के साथ दुर्घटना होने की स्थिति में बीमित के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। राजस्थान किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत किसान नागरिक को प्रतिमाह 27 रुपए का प्रीमियम जमा करना होता है, जबकि सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के तहत 54 रुपए का बीमा प्रीमियम जमा करना होता है।
Samuh Vyaktigat Durghatna Bima Yojana Form PDF
PDF Form Name | समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना Form |
योजना का नाम | राजस्थान किसान बीमा योजना |
भाषा | हिंदी, इंग्लिश |
बीमा राशि | 27 रुपए, 54 रुपए |
सहायता राशि | दुर्घटना के आधार पर |
विभाग | राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग |
बीमित | किसान और अन्य गरीब नागरिक |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑफलाइन |
श्रेणी | गरीब, किसान योजना राजस्थान |
किसान दुर्घटना बीमा योजना फॉर्म PDF Rajasthan | Download Here |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
Rajasthan Kisan Durghatna Bima Death Claim
योजना के तहत राजस्थान सरकार बीमित व्यक्ति के महत्पूर्ण शाररिक अंगों की क्षति होने पर (आंख, हाथ,पैर, आदि) 3 लाख रुपए तक का बीमा क्लेम मिलता है। जबकि स्थाई विकलांगता और अपंगता होने पर या दुर्घटना में मृत्यु होने पर 6 लाख रुपए का बीमा क्लेम मिलता है। किसान दुर्घटना बीमा योजना की अधिक जानकारी के लिए हमारे लेक के साथ बने रहें।
राजस्थान किसान दुर्घटना बीमा योजना फॉर्म डाउनलोड
आवश्यक दस्तावेज
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के लिए जिन जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। उनकी सूचि निम्न प्रकार से दी गयी है।
- आधार कार्ड।
- राशन कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- मृत्यु प्रमाण पत्र / दुर्घटना प्रमाण पत्र।
- पुलिस FIR / FR /पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
- मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट / इलाज विवरण रिपोर्ट/ मेडिकल बिल।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- Group Accident Insurance Scheme Form .
पात्रता एवं मुख्य विशेषता –
- आवेदक राज्य का निवासी होना अनिवार्य है।
- बीमित व्यक्ति का बीमा पॉलिसी के तहत पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- किसान के लिए वार्षिक बीमा प्रीमियम 27 रूपये का होगा। जिसे प्रति वर्ष रिन्यू करना होगा।
- जबकि बीपीएल परिवार या गरीब परिवार के लिए 54 रुपए का बीमा प्रीमियम रखा गया है।
- योजना का लाभ सहकारी बैंकों खाता धारक योजना से जुड़ वाले परिवारों को भी दिया जायेगा।
- योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
- पीड़ित परिवार को सीधे खाते में बिमा राशि / बीमा क्लेम दिया जायेगा।
राजस्थान सामूहिक दुर्घटना /किसान दुर्घटना बीमा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया –
Kisan Durghatna Bima Yojana (Group Accident Insurance Scheme) – योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया जिला स्तर के राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, ब्लॉक स्तर, ग्राम पंचायत स्तर या सहकारी बैंक के तहत आवेदन प्रक्रिया की जा सकती है। जिसके लिए आपको सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करने होंगे।