यूपी सरकार राज्य के असंगठित सन्निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले कर्मकार (श्रमिक, Labor) के लिए आवास बनाने हेतु तथा मरम्मत करने के लिए। “आवास सहायता योजना (Shramik Awas Sahayta Yojana) के तहत आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। Housing Assistance Scheme के तहत राज्य सरकार श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को इस योजनाका लाभ प्रदान करेगी।
UP Shramik Awas Yojana के तहत सरकार राज्य के गरीब बीपीएल परिवार के श्रमिकों को योजना के तहत घर बनाने के लिए, 1 लाख रूपये तथा आवास मरम्मत के लिए 15000 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। Awas Sahayta Scheme का लाभ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जायेगा।
Uttar Pradesh Awas Sahayta Yojana Form PDF
योजना | आवास सहायता योजना उत्तर प्रदेश |
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | श्रमिक |
लाभ | आर्थिक सहायता |
संबंधित विभाग | श्रम विभाग |
Helpline number | 18001805412 |
Official Website | Click Here |
Application Form PDF | Download Here |
Information Link | Click Here |
UP Awas Sahayta Yojana Documents
उत्तर प्रदेश श्रमिक मकान निर्माण सहायता योजना के लिए श्रमिक को निम्लिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी –
- राशन कार्ड (Ration card)
- आधार कार्ड (Aadhar Card)
- पासपोर्ट साइज की फोटो (Passport Size)
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- बैंक पासबुक (Bank Passbook)
- श्रमिक कार्ड (labor card)
- निवास प्रमाण पत्र (Residence certificate)
- स्वामित्व प्लाट के दस्तावेज (Ownership plot documents)
- शपथ पत्र (Affidavit)
उत्तर प्रदेश श्रमिक आवास सहायता योजना के लाभ
- योजना के तहत लभरती को 1 लाख रुपये की सहायता राशि दो किस्तों प्रदान की जाएगी।
- योजन के अंतर्गत आप अपने घर की मरम्मत भी करवा सकते हैं। जिसके लिए सरकार द्वारा 15000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।
- इससे अब सभी श्रमिकों को खुद का घर मिल जायेगा।
उत्तर प्रदेश श्रमिक आवास सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया
यदि आप भी यूपी श्रमिक आवास सहायता योजना क तहत लाभ पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निम्न चरणों का पालन करते हुए योजना में आवेदन करना होगा।
- सबसे पहले आपको नजदीकी श्रम कार्यालय/संबंधित तहसील कार्यालय/सबंधित खंड विकास कार्यालय/संबंधित पंजीकरण कार्यालय से फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- या आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
DOWNLOAD UP SHRAMIK AWAS YOJANA APPLICATION FORM
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें पूछी गयी सभी जानकारी सही से भरनी होंगी।
- इसके बाद मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न कर फॉर्म को अपने नजदीकी श्रम कार्यालय/संबंधित तहसील कार्यालय/सबंधित खंड विकास कार्यालय/संबंधित पंजीकरण कार्यालय में जमा करना होगा।
- इसके बाद आपके आवेदन फॉर्म की संबंधित अधिकारीयों द्वारा जाँच की जाएगी। जाँच में सभी विवरण सही पाए जाने पर ही आपको UP Shramik Awas Yojana का लाभ प्रदान किया जायेगा।
Shramik Awas Sahayta Yojana के लिय पात्रता
- सन्निर्माण पंजीकृत श्रमिक ही योजना का पात्र होगा।
- आवेदक के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- एक परिवार का एक ही व्यक्ति को Awas Sahayta Yojana का लाभ दिया जायेगा।
- केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की अन्य योजना में आवास हेतु सहायता का लाभ पाने वाले श्रमिक इस योजना के पात्र नही होंगे।
- श्रमिक के पास आवास (घर) बनाने के लिए पर्याप्त भू खण्ड होना चाहिए।
- योजना के तहत पत्नी या पति को जीवन में एक ही बार योजना का लाभ दिया जायेगा।