MP Shramik Seva Prasuti Sahayata Yojana Form PDF

मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य के गरीब बीपीएल परिवार की महिलाओं को प्रसूति सहायता योजना प्रदान करती है। Prasuti Sahayata Yojana के तहत गर्भवती महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा 16 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो गर्भावस्था के दौरान महिला के नवजात शिशु और महिला के पोषण आहार के लिए दिया जायेगा। Mukhyamantri Sharmik Seva Yojana का लाभ लेने के लिए पति या पत्नी का नाम श्रम विभाग के निर्माण कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। प्रसूति सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिला को गर्भावस्था में सुरक्षित प्रसव, शिशु और महिला को स्वास्थय के लिए नगत सहायता।

मध्य प्रदेश श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना फॉर्म PDF

लेख   प्रसूति सहायता योजना मध्य प्रदेश
 भाषा   हिंदी
 लाभार्थी  गर्भवती महिला
 प्रसूति सहयता राशि   16 हजार रुपए
 उद्देश्य   आर्थिक सहायता
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Document Required 

एमपी प्रसूति सहायता योजना के लिए पात्र गर्भवती महिला को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों की आवेदन करने के लिए होगी। जो इस प्रकार से हैं:

  • आधार कार्ड (Aadhar Card)
  • वोटर पहचान पत्र (Voter ID)
  • निवास प्रमाण पत्र (Niwas Prman Ptara)
  • आयु प्रमाण पत्र (Age certificate)
  • प्रेग्नेंसी का प्रमाण पत्र (Delivery documents)
  • बैंक पासबुक (Bank passbook)
  • पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo)

MP Prasuti Sahayata Yojana Form Download 

Installment & amount – एमपी प्रसूति सहायता योजना के तहत 16 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। जो कि पहली किस्त 4 हजार रुपए तथा दूसरी किस्त 12 हजार रुपए के रूप में दी जाएगी।

मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया 

राज्य की पात्र गर्भवती महिलाओं को श्रमिक सेवा योजना का लाभ उठाने के लिए अपने नज़दीकी लोक स्वास्थ्य केंद्र एवं परिवार कल्याण विभाग में जाकर सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ सलग्न कर के जमा करना होगा। मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना मध्य प्रदेश (Prasuti Sahayata Yojana MP) ऑनलाइन आवेदन करने हेतु इस लिंक Apply Online पर क्लिक करें।

Madhya Pradesh JANANI SAHYOGI YOJANA APPLICATION FORM IN HINDI

पात्रता मानदंड

  • आवेदक महिला गर्भवती होनी चाहिए।
  • गर्भवती महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • महिला को दो प्रसव तक ही योजना का लाभ दिया जायेगा।
  • एमपी की महिला ही योजना का लाभ ले सकती हैं।
  • प्रेग्नेंसी का प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र होने पर ही महिला को मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना का लाभ दिया जायेगा।
  • श्रमिक सेवा योजना का लाभ केवल राज्य के असंगठित क्षेत्र के श्रम विभाग में पंजीकृत महिलायें ही प्राप्त कर सकती हैं।

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