उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य में जातिगत भेद-भाव को दूर करने के लिए अनुदान दे रही है, जिसके लिए राज्य सरकार ने अंतरजातीय विवाह योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत किसी भी एक सामान्य जाति के दम्पति को अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से संबंध रखने वाले व्यक्ति से शादी करनी चाहिए। जिसके बाद, दोनों पत्ति-पत्नी को राज्य सरकार द्वारा 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की जायेगी तथा डॉ अम्बेडकर फाउंडेशन के तहत अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना (इंटर कास्ट मैरिज) के तहत 2.50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश अंतर जातीय विवाह योजना फॉर्म PDF
संबंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
लाभार्थी | अंतरजातीय विवाह करने वाले दम्पति |
राज्य सरकार राशि | 50 हजार रुपए |
डॉ अम्बेडकर फाउंडेशन | 2.50 लाख रुपये |
Official Website | http://www.dirsamajkalyan.in/ |
Form PDF Download Link | Click Here |
यूपी अंतर जाति विवाह लाभ आवेदन फार्म
Uttar Pradesh Antar-Jatiya Vivah Yojana का मुख्य उद्देश्य यह है कि आज भी हमारे समाज में जातिगत रूप में बहुत भेद-भाव किया जाता है। इस जातिगत भेद-भाव को दूर करने के लिए यूपी सरकार ने अंतरजातीय विवाह (Inter-caste Marriage) को शुरू किया, जिससे जातिगत भेद-भाव खत्म हो सके।
Note – UP Inter-Caste Marriage Scheme का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी उम्मीदवार को अपना आवेदन फॉर्म भरना होगा और आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा। जिसके बाद, आवेदक को समाज कल्याण विभाग में जमा करने होंगे।