इस योजना का लाभ लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र की महिलाओ की आय का भी निर्धारण किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र की महिला की वार्षिक आय 46080 से अधिक न हो और शहरी क्षेत्र की महिलाओ की आय 56500 से अधिक न हो। इससे अधिक आय वाली महिला इस योजना का लाभ नहीं ले सकती। नीचे हम आपको UP Dowry Suffering Women Legal Aid Applcation Form PDF Download | उत्तर प्रदेश दहेज पीड़ित महिला कानूनी सहायता आवेदन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड का लिंक प्रदान कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश दहेज पीड़ित महिला कानूनी सहायता फॉर्म PDF
आर्टिकल | UP Dowry Victim Woman Legal Aid |
विभाग | Dept of Women and Child Development, Govt of UP |
लाभ | Legal & Financial Aid |
लाभर्थी | Women suffering from dowry |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड | Click Here |
अब उतर प्रदेश में दहेज़ से पीड़ित महिलाओ के लिए राज्य सरकार द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर बनाये गए है। जिसके माध्यम से दहेज़ पीड़ित/घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओ के लिए क़ानूनी सहायता से लेकर खाने-पीने और रहने तक की सुविधा उपलब्ध होती है। राज्य में महिला कल्याण विभाग द्वारा दहेज़ से पीड़ित महिलाओ के लिए क़ानूनी व आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जिसमे दहेज़ से पीड़ित महिला को 2,500 रुपये प्रदान किये जाते है। जिस महिला द्वारा या तो दहेज़ उत्पीडन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया हो या फिर थाने में एफआईआर दर्ज की गयी हो वो ही इस योजना का लाभ ले सकती है।
Application Process for UP Dowry Suffering Women Legal Aid
आप हमारे द्वारा प्रदान किये गए लिंक से आवेदन फॉर्म आसानी से डाउनलोड कर सकते है | उसके बाद, आपको आवेदन फॉर्म में निम्नलिखित विवरण भर कर सम्बंधित कर्यालय में जमा करवाना होगा।
- व्यक्तिगत विवरण
- पते का विवरण- शहरी/ग्रामीण
- आय का विवरण
- पहचान का विवरण
Documents Required for Uttar Pradesh Legal Aid in Dowry Case-
आवेदन फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्र करे:
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- एफ.आई.आर की कॉपी