उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन करने के लिए एवं उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए। मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में पुरस्कार प्रदान करती है। “Uttar Pradesh Medhavi Chhatra Puraskar Yojana (यूपी मेधावी छात्र पुरस्कार योजना)” भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जाती है। इस योजना के तहत श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के पात्र पुत्र एवं पुत्रियों को Scholarship (छात्रवृत्ति) दी जायेगा।
Uttar Pradesh Medhavi Chhatra Puraskar Yojana के अंतर्गत यूपी सरकार सन्निर्माण कर्मकार के बच्चों को कक्षा 5 से 8 तक 70% या उसे अधिक अंक तथा कक्षा 9 से 12 तक 60% अंक लेन अनिवार्य हैं। तथा उच्च शिक्षा स्नातक व स्नातकोत्तर, पालिटेकनिक डिप्लोमा‚ इन्जीनियरिंग, चिकित्सा डिग्रीस्तर (graduate and postgraduate, polytechnic diploma, engineering, medical degree) की परीक्षा में 60% अंक होने आवश्यक हैं।
Medhavi Chhatra Puraskar Yojana Application Form PDF
योजना | मेधावी छात्र पुरस्कार योजना |
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | छात्र |
लाभ | छात्रवृत्ति |
संबंधित विभाग | श्रम विभाग |
Helpline number | 1800180 5412 |
Official Website | Click Here |
Application Form PDF | Download Here |
मेधावी छात्र पुरस्कार योजना आवश्यक दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र (Residence certificate)
- श्रमिक कार्ड (Labor Card)
- अंकसूची (Mark sheet)
- पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo)
- बैंक पास बुक (Bank Pass Book)
यूपी मेधावी छात्र पुरस्कार योजना आवेदन फॉर्म
यदि आप उत्तर प्रदेश मेधावी छात्र पुरुस्कार योजना के तहत लाभ पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निम्न चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको अपने नजदीकी ब्लॉक में जिला मुख्यालय के शिक्षा विभाग या श्रम विभाग के कार्यालय से योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- या आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
Download UP meritorious student award scheme application form PDF
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें पूछे गए सभी विवरण ध्यान से भरने होंगे।
- इसके बाद मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी फॉर्म के साथ संलग्न करनी होगी।
- अब भरे हुए विवरण की जाँच करें और फॉर्म को अपने क्षेत्रीय ब्लॉक में जिला मुख्यालय के शिक्षा विभाग, श्रम विभाग के कार्यालय में जमा कर दें।
- इसके बाद संबंधित अधिकारी द्वारा आपके आवेदन की जाँच की जाएगी। फिर आपको योजना के तहत आपको लाभ प्रदान किया जायेगा।