श्रमिकों की दुर्घटना एवं मृत्यु होने पर, उत्तर प्रदेश सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग की ओर से “मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना (Mrtyu Viklang Sahayata Yojana)” को शुरू किया है। Labor Death/Disabled Assistance Scheme तहत श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु या दुर्घटना होने पर, यूपी सरकार द्वारा आश्रित परिवार के सदस्यों को दी जाती है। ताकि मजदूर के परिवार की आर्थिक सहायता की जा सके।
मृत्यु के मामले में अनुग्रह सहायता योजना श्रमिक मृत्यु होने पर परिवार के आश्रित सदस्य पति/पत्नी, अविवाहित पुत्रियां‚ अवयस्क पुत्रों तथा निर्भर माता–पिता की 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना के तहत सरकार श्रमिकों 30 हजार रुपए की अपंगता, विकलांगता राशि प्रदान करती है। और 20 हजार रुपए की स्थायी आंशिक विकलांग अनुग्रह राशि दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश श्रमिक मृत्यु एवं विकलांग सहायता योजना फॉर्म
योजना | Death and Disabled Scheme |
भाषा | हिंदी |
लाभ | आर्थिक सहायता |
लाभार्थी | श्रमिक |
संबंधित विभाग | श्रम विभाग |
Helpline number | 18001805412 |
Official Website | Click Here |
Application Form PDF | Download Here |
Information Link | Click Here |
मृत्यु सहायता योजना/श्रमिक दुर्घटना सहयता योजना राशि
दुर्घटना राशि | Fixed deposit Amount | स्थायी पूर्ण अपंगता राशि | आंशिक स्थायी अपंगता |
1 लाख रुपए | 40 हजार | 30 हजार | 20 हजार |
उत्तर प्रदेश श्रमिक मृत्यु एवं विकलांग सहायता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
यदि आप UP Labor Death and Disabled Assistance Scheme के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको इसके आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक नीचे दिया गया है।
DOWNLOAD UTTAR PRADESH LABOR DEATH AND DISABLED ASSISTANCE SCHEME FORM
- लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने पीडीएफ फॉर्म खुल जायेगा। यहां से आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।
- इसके बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को ध्यान से भरना होगा।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर फॉर्म को श्रम कार्यालय अथवा संबंधित तहसील के तहसीलदार अथवा संबंधित विकास खण्ड कार्यालय में में जमा करना होगा।