उत्तर प्रदेश सरकार किसान पेंशन, वृद्धा, विधवा, विकलांक पेंशन जैसे अन्य प्रकार की सभी सामजिक पेंशन के अंतगत आती हैं। सेवानिवृत्त पेंशन के वे सभी पेंशन आती हैं जो, नौकरी (सेवा) करने के बाद दी जाती है। जैसे सरकारी सेवानिवृत्त पेंशन या गैर सरकार सेवानिवृत पेंशन। जिसका लाभ विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों और अलग – अलग वर्ग के लोगों को दिया जाता है। इन पेंशन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यह है कि, जो जिन लोगों का आय का स्रोत न हो उनके लिए जीवन यापन का आधार बन सके जिससे वे लोग अपना जीवन यापन कर सकें।
उत्तर प्रदेश पेंशन योजना फॉर्म PDF
योजना | यूपी पेंशन योजना |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
लांच की गयी | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
फॉर्म | सभी पेंशन आवेदन फॉर्म |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
आवेदन फॉर्म PDF | Click Here |
पेंशन योजना
- Old Age Pension वृद्धावस्था पेंशन योजना को समाज कल्याण विभाग द्वारा 1994 में वृद्धजनो को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता देने के उदेश्य से शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को हम महीने 800 रू पेंशन के रूप में दी जाती है। यह राशि पहले 750 रु थी।
- Widow Pension विधवा पेंशन योजना राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उदेश्य से शुरू की गयी है। जिससे की विधवा महिला अपने परिवार का पालन पोषण आसानी से कर पाए। यूपी निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं को सरकार द्वारा 500 रूपये प्रति माह आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किये जाते हैं।
- Viklang Pension यूपी विकलांग पेंशन योजना राज्य के उन सभी दिव्यांगजनों के लिए जो 40% विकलांग हों। इसके लिए लाभार्थी के पास शहर या जिला अस्पताल या योजना के किसी भी संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित 40% विकलांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना के तहत सरकार द्वारा पात्र व्यक्ति को 500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं।
Uttar Pradesh Pension Scheme
- उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के तहत सभी जरूरतमन्द लोगो को हर महीने वित्तीय भत्ता प्रदान किया जाता हैं।
- योजना के तहत प्राप्त धनराशि को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किया जाता है।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली राशि को भी बढ़ा दिया है।
- पेंशन योजना के तहत विधवा महिला, वरिष्ठ नागरिक व विकलांग व्यक्तियों को शामिल किया गया है।
- उत्तर प्रदेश पेंशन के तहत अब सभी विधवा महिला, वरिष्ठ नागरिक व विकलांग व्यक्ति को किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं अब वे आपनी अवश्यकताओं को खुद ही पूरा कर पाएंगे।
UP Pension Required Document
- जन्म / आयु प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण
- बैंक पासबुक
- सक्षम अधिकारी से आय प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा पेंशन)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (विकलांग पेंशन)
यूपी पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड
- आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे के समूह का होना चाहिए।
- आवेदन करने वाला या वाली नागरिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होना चाहिए।
सामाजिक पेंशन और सेवानिवृत्त पेंशन का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ सलग्न करना होगा। जिसके बाद आपको संबंधित विभाग में जमा करने होंगे।