उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के अंतर्गत हो रहे अवैध निर्माणों को कम करने के लिए। नियमित रूप से कार्य संचालन करने के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में शमन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार शहरों में होने वाले ग्रुप हाउसिंग और बहुमंजिले इमारतों का अवैध निर्माण हुए हैं। इनग्रुप हाउसिंग और बहुमंजिला इमारतों में सेटबैक के नियमों का उल्लंघन करने पर यूपी सरकार द्वारा मानकर आने वाले मालिक पर शमन शुल्क की दर भूमि मूल्य का 50 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। आवेदक सम्मान योजना के लिए 15 जुलाई 2021 तक किए गए अवैध निर्माणों के लिए जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकता है। योजना से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे लिए को अंत तक पढ़े। जहां हम आपको Shaman Yojana से जुड़े विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे।
उत्तर प्रदेश शमन योजना फॉर्म PDF
लेख | Shaman Yojana |
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
लाभ | राज्य के निवासी |
उद्देश्य | अतिक्रमण पर रोक |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
शमन योजना PDF | Click Here |
Uttar Pradesh Shaman Scheme Processing Fee –
- आवासीय भवन (केवल भूखंडीय विकास) रु 1 प्रति वर्ग मीटर
- ग्रुप हाउसिंग रु 1.5 प्रति वर्ग मीटर
- व्यवसायिक भवन रु 2 प्रति वर्ग मीटर
- कार्यालय /मिश्रित उपयोग के भवन रु 1.50 प्रति वर्ग मीटर
- सामुदायिक सुविधायें रु .50 प्रति वर्ग मीटर
यूपी शमन योजना के लाभ
- 500 वर्ग मीटर से अधिक या फिर ग्रुप हाउसिंग जिसमें 7 या उससे अधिक फ्लैट होंगे उन्हें शुल्क देकर वैध कराया जा सकता है। इसमें केवल वही संपत्तियां पात्र होंगी जिनकी सैलरी 30 अप्रैल 2016 तक की है।
- स्वयं की जमीन पर बने हुए बेसमेंट को भी शमन योजना से वैध कराया जा सकता है।
- पार्किंग स्थल पर किए गए निर्माण के बदले 100 मीटर की दूरी पर पार्किंग की व्यवस्था को वैध किया जाएगा।
- सेटबैक और ग्राउंड कवरेज में पहले के मुताबिक दुगना लाभ दिया जाएगा।
- 3000 वर्ग मीटर से कम के क्षेत्रफल की जमीन को विभाजित करने पर भी शमन की सुविधा है।
बिना नक्शा पास करवाए जुर्माना राशि –
भूमि क्षेत्रफल एवं सामुदायिक सुविधाएं | आवासीय(रुपए प्रति वर्गमी) | व्यवसायिक | कार्यालय |
100 वर्ग मीटर तक आवासीय का आधा | 10 | आवासीय का 2 गुना | आवासीय का डेढ़ गुना |
101 से 300 वर्ग मीटर तक आवासीय का आधा | 15 | आवासीय का 2 गुना | आवासीय का डेढ़ गुना |
301 से 500 वर्ग मीटर तक आवासीय का आधा | 20 | आवासीय का 2 गुना | आवासीय का डेढ़ गुना |
501 से 2000 वर्ग मीटर तक आवासीय का आधा | 25 | आवासीय का 2 गुना | आवासीय का डेढ़ गुना |
2000 वर्ग मीटर से अधिक | 25 | आवासीय का 2 गुना | आवासीय का डेढ़ गुना |
UP Shaman शुल्क की दरें
- आवासीय ग्रुप हाउसिंग /बहुमंजिले भवन और भूखंड विकास के लिए भूमि मूल्य का 50 प्रतिशत
- व्यवसायिक भूखंड विकास, बहुमंजिले भवनों के लिए भूमि मूल्य का 100 प्रतिशत
- कार्यालय भूखंड विकास और बहुमंजिले भवनों के लिए भूमि मूल्य का 75 प्रतिशत
- सामुदायिक सुविधाएँ भूखंड विकास और बहुमाजिले भवनों के लिए भूमि मूल्य का 25 प्रतिशत
निर्माण के प्रकार एवं शुल्क | उपविधि 2010 की दरे(दरें प्रति वर्गमी) | प्रस्तावित योजना |
व्यावसायिक भूखंड पर निर्माण 100% | भूमि मूल्य का 200% | भूमि मूल्य का |
ग्रुप हाउसिंग, बहु मंजिले भवन का | भूमि मूल्य का 100% | भूमि मूल्य का 50% |
आवासीय भूखंड पर निर्माण का | भूमि मूल्य का 100% | भूमि मूल्य 50% |
कार्यालय का निर्माण का 75% | भूमि मूल्य का 100% | भूमि मूल्य |
सामुदायिक सुविधाएं का 25% | भूमि मूल्य का 50% | भूमि मूल्य का 25% |
उत्तर प्रदेश शमन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया-
शमन योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक को सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ चलना होगा और संबंधित विभाग में जमा करना होगा |