समाज कल्याण विभाग के माध्यम से 18 वर्ष की आयु से अधिक राज्य के दिव्यांग लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार आर्थिक सहायता के रूप में मुख्यमंत्री दिव्यांग पेंशन (Viklang Pension) प्रदान करती है। UP Physically Handicapped Pension Scheme का लाभ उठाने के लिए राजकीय चिकित्सालय से 40% से अधिक विकलांगता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
जिसके बाद, राज्य सरकार दिव्यांग नागरिक को समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रति माह 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। नीचे हम आपको UP विकलांग पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म PDF लिंक प्रदान कर रहे हैं।इस लेख में, हम विकलांग पेंशन योजना आवेदन करने की प्रक्रिया व UP Viklang Pension Yojana application form डाउनलोड करने के लिंक के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे। सभी जानकारी विस्तार से जानने के लिए आपको हमारा यह आर्टिकल अंत तक ध्यान से पढ़ना होगा।
Uttar Pradesh Viklang Pension Form PDF
UP Physically Handicapped Pension | |
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | दिव्यांग नागरिक |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता |
पेंशन राशि | 1,000 रुपए प्रतिमाह |
Official Website | Click Here |
Application Form PDF | Download Here |
Uttar Pradesh Divyang Pension
पात्रता मानदंड (Eligibility criteria)-
- आवेदनकर्ता मूलरूप से उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे के समूह का होना चाहिए।
- इस योजना के लिए केवल विकलांग व्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन करने वाला या वाली नागरिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज (Required Document)-
- जन्म / आयु प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण
- बैंक पासबुक
- विकलांक प्रमाण पत्र (विधवा पेंशन)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना आवेदन की प्रक्रिया
यूपी दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने हेतु आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया निम्न प्रकार से है –
- सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने इसका होम पेज खुल जायेगा। अब आपको इस पेज पर “दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा। यहां आपको ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक ओर पेज खुल जायेगा। यहां आपको New Entry Form पर क्लिक करना होगा।
- यहां क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा। जैसा नीचे दर्शाया गया है।
- यहां आपको सबसे पहले अपना व्यक्तिगत विवरण भरना होगा। इसके बाद आपको बैंक का विवरण व आय का विवरण भरना होगा।
- सभी विवरण भरने के बाद आपको दिए गए कैप्चा कोड को भरकर Save पर क्लिक करना होगा।
Note – UP Viklang Pension Yojana का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी आवेदक को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, विकलांगता प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र जैसे अन्य दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र संलग्न करना होगा। जिसके बाद, समाज कल्याण विभाग में जमा करके आप पेंशन का लाभ उठा सकते हो। अन्य सभी प्रकार के पीडीएफ फॉर्म हेतु हमारी वेबसाइट के साथ बने रहें।