उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं को समाज कल्याण विभाग की ओर से सामाजिक पेंशन के तहत आर्थिक सहायता प्रधान की जा रही है। यह आर्थिक सहायता राज्य की निराश्रित महिलाओं को UP Vidhwa Pension Yojana के तहत दी जा रही है। इस पेंशन स्कीम के जरिए, उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को भरण पोषण एवं बच्चों के लालन-पालन के लिए वित्तीय सहायता पेंशन के रूप में प्रदान कर रही है। Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana के तहत विधवा महिला को प्रतिमा ₹1000 (Amount) की आर्थिक सहायता बैंक खाते के माध्यम से प्रदान की जाती है। यह पेंशन राशि महिला को 3 महीने की किस्त के रूप में मिलती है।
यूपी विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य यह है की, जब पति की मृत्यु हो जाती है। तो परिवार की आय का साधन समाप्त हो जाता है। इस लिए महिला की आर्थिक सहायता के लिए सरकार द्वारा समाजिक पेंशन के माध्यम से विधवा महिला की सहायता की जाती है।
यूपी विधवा पेंशन फॉर्म PDF
लेख | UP Widow Pension Form |
भाषा | हिंदी |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | राज्य की विधवा महिला |
उद्देश्य | विधवा महिला की आर्थिक सहायता |
पेंशन धन राशि | 1,000 रुपए प्रति माह |
Official Website | Click Here |
UP Vidhwa Pension Yojana | Form PDF Download |
Document Required UP Widow Pension Scheme
यदि आप उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास निम्न दस्तावेजों का होना आवश्यक है –
- जन्म / आयु प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण
- बैंक पासबुक
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा पेंशन)
- पासपोर्ट साइज फोटो
यूपी विधवा पेंशन योजना पात्रता मानदंड
- आवेदनकर्ता मूलरूप से उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे के समूह का होना चाहिए।
- इस योजना के लिए केवल विधवा महिला ही आवेदन कर सकती हैं।
- आवेदन करने वाला या वाली नागरिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना आवेदन करने की प्रक्रिया
यदि आपको ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या हो रही है तो आप नीचे दिए गए चरणों का पालन कर विधवा पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
- इसके लिए आपको सबसे पहले योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें पूछी गयी सभी जानकरी सही से भरनी होंगी।
- जानकारी भरने के बाद आपको फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर फॉर्म को समाज कल्याण विभाग के कार्यलय में जमा करना होगा।
- इसके बाद आपके आवेदन की जाँच कर आपको योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा।