भारत में अनेक जाति के लोग रहतें हैं। उसी प्रकार उत्तराखंड में भी अनेक जाति के लोग रहतें हैं। इनमें से कुछ जाति के लोगों को भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा विशेष रूप से आरक्षण दिया जाता है। Uttarakhand jati praman patra अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जन-जाति (ST)और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिय एक बहुत ही आवश्यक दस्तावेज है। जो इन लोगों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला आरक्षण कोटा को प्रदान करता है। उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र से SC, ST और OBC जाति के लोगों को सरकारी नौकरी और सरकारी सेवाओं में विशेष रूप से लाभ दिया जाता है
उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र फॉर्म PDF
आर्टिकल | जाति प्रमाण पत्र उत्तराखंड |
भाषा | हिंदी |
संबंधित विभाग | राजस्व विभाग |
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आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र हेतु कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जिनके आधार पर आवेदक Uttarakhand Jati Praman Patra के लिए आवेदन करसकता है। इन दस्तावेजों की सूची हम आपको निम्न प्रकार से प्रस्तुत करेंगे।
- आवेदक का आधार कार्ड
- पिता का जाति प्रमाण पत्र
- उत्तराखंड जाती प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म
- स्वयं घोषित जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
नोट => अगर ओबीसी परिवार का कोई भी सदस्य जाति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले स्थानीय जांच के अधीन है। न्यूनतम अवधि के लिए निवास प्रमाण पत्र, एक वचन पत्र में उल्लेख किया गया है कि पिछड़ी जाति और विशेष अदालत के स्टाम्प शुल्क से संबंधित व्यक्ति को आवेदन के समय प्रस्तुत करना आवश्यक है।
Uttarakhand Caste Certificate Form Download
Caste Certificate उन जाति लोगों को प्रदान किया जाता है। जो आर्थिक रूप से कमजोर और सामजिक रूप से पिछड़े हैं। इन जाति के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा इन जाति के लोगों को रोजगार प्रदान है।योजना का लाभ लेने के लिए आपको Uttarakhand Caste Certificate Form PDF डाउनलोड करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए लिंक नीचे उपलब्ध है।
जाति प्रमाण पत्र की वैधता (Validity)
SC ST उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र वैधता पुरे जीवनकाल तक के लिए होती है। जब तक कि कोई व्यक्ति अपनी जाति को आधिकारिक रूप से छोड़ता या बदलता नहीं है। जबकि OBC के लिए सरकार ने फिलहाल में तीन साल तक बढ़ाया है।
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
- उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदक निम्नलिखित पात्रता मानदंड का होना आवश्यक है –
- जाति प्रमाण पत्र उस व्यक्ति को जारी किया जाएगा जो उत्तराखंड का निवासी हो।
- आवेदक किसी पिछड़ी जाति से संबंध रखने वाला होना चाहिए। जो उत्तराखंड सरकार द्वारा पिछड़ी जाती SC, ST, या OBC जाति की लिस्ट में हों।
- राष्ट्रपति द्वारा चुनी गयी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है।