उत्तराखंड चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म PDF

हमें सरकारी नौकरी, चुनाव लड़ने, सरकारी ठेका लेने जैसे अन्य बहुत से सेवाओं या किसी प्रकार का व्यवसाय खोलने के लिए चरित प्रमाण पत्र (Character Certificate) आवश्यकता होती है। charitr praman patr में व्यक्ति का नाम पता, पिता का नाम, निवास पता, चरित्र प्रमाण पत्र का उदेश्य जैसी सभी प्रकार की आवश्यक जानकारी पूछी होती हैं। जिनके बारे में आवेदक को भरना पड़ता है। उत्तराखंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट राजस्व विभाग द्वारा बनाया जाता है। जिसके लिए हमें तहसील, या जिला मुख्यालय में जाना पड़ता है। जो हमें हमारे चरित्र के आधार पर Character Certificate दिया जाता है।

उत्तराखंड चरित्र प्रमाण पत्र फॉर्म PDF

आर्टिकल चरित्र प्रमाण पत्र उत्तराखंड
 भाषा हिंदी
 संबंधित विभाग राजस्व विभाग
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उत्तराखंड चरित्र प्रमाण पत्र योजना ऑनलाइन आवेदन करें

यदि आप उत्तराखंड चरित्र प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा।

  • सबसे पहले आपको उत्तराखंड ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाना होगा। यहां आपके सामने इसका होम पेज खुल जायेगा।
  • होम पेज में आपको रजिस्ट्रेशन के तहत “आवेदक पंजीकरण” पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुल जायेगा। जैसा नीचे चित्र में दिखाया गया है।
  • यहां आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, पूरा पता और ईमेल आईडी दर्ज करनी होगी।
  • इसके बाद दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा और “Submit” पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा। अब आपको पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद आप आसानी से अपने चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

उत्तराखंड चरित्र प्रमाण पत्र योजना आवेदन कैसे करें

यदि आप उत्तराखंड चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

  • सबसे पहले आपको चरित्र प्रमाण पत्र योजना आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप नीचे लिंक पर क्लिक करें।

DOWNLOAD UTTARAKHAND CHARITRA CERTIFICATE  APPLICATION FORM

  • फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यान से भरना होगा।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न करने होंगे।
  • सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको भरे हुए फॉर्म को संबंधित अधिकारी के कार्यलय में जमा करना होगा। इसके बाद आपका चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

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