उत्तराखंड सरकार अपने राज्य के दिव्यांग (विकलांग) लोगों के लिए पेंशन योजना शरू की है। इस Viklang Pension के अंतर्गत उन लोगों को शामिल किया जाता है। जो शाररिक रूप से 40% से अधिक विकलांग (Divyang) होते हैं। उत्तराखंड विकलांक पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार का यह है कि, दिव्यांग लोग के पास भी आय का स्रोत बना रहे। UK Viklang Pension Yojana से लाभार्थी व्यक्ति को किसी और व्यक्ति पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
उत्तराखंड विकलांग पेंशन फॉर्म
आर्टिकल | Viklang Pension |
भाषा | हिंदी |
संबंधित विभाग | UK समाज कल्याण विभाग |
लाभार्थी | राज्य के दिव्यांग नागरिक |
आर्थिक सहयता | 1,000 रुपये प्रति माह |
Official Website | Click Here |
PDF Form Link | Download Here |
Disabled Pension Scheme के तहत राज्य सरकार लाभार्थी को 1,000 रुपए प्रति माह के रूप में देती है। लाभार्थ को विकलांग पेंशन की आर्थिक सहायता समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है। जिसके लिए आवेदक के पास स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया, 40% से अधिक शाररिक रूप से विकलांक का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उत्तराखंड विकलांग पेंशन के लिए आवेदन की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। उम्मीदवार को Viklang Pension Yojana का लाभ DBT के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते या डाक घर खाते के माध्यम से दिया जायेगा।
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन करें
यदि आपको ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या हो रही हो, तो आप नीचे दिए चरणों का पालन कर विकलांग पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको इसका होम पेज दिखेगा।
- होम पेज पर आपको “डाउनलोड” के विकल्प पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
- यहां आपको अपनी पेंशन का चयन करना होगा। और उसके सामने डोनलोड के निशान पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। यहां से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।या आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
DOWNLOAD UTTARAKHAND DISABLED PENSION SCHEME APPLICATION FORM PDF
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें सभी जानकारी ध्यान से भरनी होंगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे।
- इसके बाद आपको भरे हुए फॉर्म को जिला मुख्यालय समाज कल्याण विभाग या अपने ब्लॉक में जमा करना होगा।
- इसके बाद अधिकारीयों द्वारा आपके आवेदन की जाँच की जाएगी और फिर आपको Uttarakhand Disabled Pension Scheme का लाभ दिया जायेगा।
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर -1800 180 4094