मूल निवास प्रमाण पत्र में व्यक्ति के निवास स्थान का विवरण होता है। जिसमें उसका पता प्रविष्ट होता है। Mool Niwas Praman Patra (अधिवास, स्थाई निवास प्रमाण पत्र) की आवश्यकता हमें सरकारी प्रक्रियाओं के लिए होती है। जैसे – नौकरी, छात्रवृति, पढ़ाई, सरकारी योजना सेवाओं तथा लाइसेंस आदि संबंधित कामों के लिए। नीचे दिये गये लिंक के माध्यम से Domicile Certificate/ Residence Certificate Application Form Download करें।
उत्तराखंड निवास प्रमाण पत्र फॉर्म PDF
आर्टिकल | UK Mool Niwas Praman Patra Form |
भाषा | हिंदी |
संबंधित विभाग | राजस्व विभाग |
Official Website | Click Here |
Uttarakhand Resident Certificate (Domicile) Form PDF |
उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन
यदि आप उत्तराखंड अधिवास प्रमाण पत्र / Uttarakhand Domicile Certificate के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणो का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको Uttarakhand e-District की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको इसका होम पेज दिखाई देगा।
- यहां आपको पेज के अंत में “डाउनलोड” के विकल्प पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
- Domicile Certificate के लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने उत्तराखंड निवास प्रमाण पत्र का पीडीएफ फॉर्म खुल जायेगा।
- यहां से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। या आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से भी आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
DOWNLOAD UTTARAKHAND ORIGINAL RESIDENCE CERTIFICATE APPLICATION FORM
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी ध्यान से भरनी होंगी।
- इसके बाद आपको फॉर्म में साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- फिर फॉर्म पूर्णरूप से भरने के बाद आपको पटवारी चौकी से और अपने पंचायत से एक घोषणा पत्र लिखवाना होगा, और उसे भी फॉर्म के साथ जिला मुख्यालय या तहसील में जमा करना होगा।
- इसके बाद संबंधित अधिकारीयों द्वारा आपके आवेदन फॉर्म की जाँच की जाएगी। फिर आपका निवास प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
- इस प्रकार आपको उत्तराखंड अधिवास/ निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन हो जायेगा।
Uttarakhand Domicile Certificate Download
जैसा की आप सभी को पता ही होगा की सभी नागरिकों के लिए अधिवास प्रमाण पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। यह हमारे राज्य के निवासी होने का प्रमाण होता है। और साथ ही यह हमारी नागरिकता को दर्शाता है, यह राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। निवास प्रमाण पत्र हमे कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए काम में आता है।
आवश्यकता
- स्कूल और कॉलेज में दाखिला लेने के लिए आपको निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती हैं।
- इसके अलावा यदि आपको छात्रवृति के लिए आवेदन करना हो तो भी आपको अधिवास प्रमाण पत्र की जरूरत होगी।
- इसके साथ राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन सेवा जैसे – वृद्धा, विधवा, विकलांक आदि में इसकी आवश्यकता पड़ती है
- और यदि आप अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं या अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो आपको उत्तराखंड अधिवास / निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
Document
- राशन कार्ड की फोटो कॉपी (Photo Copy of Ration Card)
- जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
- बिजली बिल या पानी बिल (Electricity Bill or Water Bill)
- पासपोर्ट साइज की फोटो (Passport Size Photo)
- मतदाता पहचान पत्र की फोटो कॉपी (Voter Identity Card)
- आधार कार्ड की फोटो कॉपी (Photo Copy of Aadhaar Card)
- परिवार रजिस्टर की नकल (Copy of Family Register)
- राशन कार्ड की फोटो कॉपी (Photo Copy of Ration Card)
- जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
- बिजली बिल या पानी बिल (Electricity Bill or Water Bill)
- पासपोर्ट साइज की फोटो (Passport Size Photo)