अगर आपकी भी ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हो गयी है, तो आपको भी अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण करवाना होगा। एक ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कम से कम 20 वर्ष होती है। तथा एक बार वैधता ख़त्म हो जाने पर आपको हर 5 साल में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना पड़ता है। केंद्र सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में नियमो को तोड़ने में बहुत सरे बदलाव किये गए है।
उत्तराखंड ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण फॉर्म PDF
आर्टिकल | Driving license Renewal |
विभाग | State Transport Department |
लाभर्थी | State residents |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
Uttrakhand DL Renewal Form Download |
DL Renewal Application Form PDF
अब लाइसेंस बनाने के लिए अगर आपकी उम्र 30 साल से अधिक लेकिन 50 साल से कम है, तो लाइसेंस 10 साल के लिए बनेगा, तथा आपकी उम्र 50 व 55 के बीच में तो आपका लाइसेंस 60 की उम्र तक का बनेगा, व 55 साल के बाद आपका लाइसेंस पांच साल के लये ही बनेगा मतलब हर 5 साल में अपना लाइसेंस रिन्यू करना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए आपको आवेदन फॉर्म के साथ कुछ आवशयक दस्तावेज जैसे-ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, आपका आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ की फोटोकॉपी, फिटनेस का सेल्फ डिक्लेरशन फॉर्म,को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्र कर आपने नजदीकी आरटीओ कर्यालय में जमा करवाना होगा।