हैसियत प्रमाण पत्र में आवेदक व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम गांव तहसील, लेखपाल क्षेत्र, लिंग, हैशियत अंकों में- शब्दों में, पता तथा मोबाइल नंबर की जानकारी भरनी होती है। UK Haisiyat Praman Patra आवेदक व्यक्ति के सभी प्रकार की संम्पति का मूल्यांकन होता है। हैसियत प्रमाण पत्र से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। तथा अन्य पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए, लिंक पर क्लिक करें यहां आप आसानी से हैसियत प्रमाण पत्र (Solvency Certificate UK) फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
उत्तराखंड हैसियत प्रमाण पत्र फॉर्म PDF
लेख | Haisiyat Praman Patra Uttarakhand |
भाषा | हिंदी |
विभाग | राजस्व विभाग |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
लाभ | सरकारी प्रक्रियाओं के लिए |
Official Website | Click Here |
Application Form Download | Click Here |
आज हम आपको उत्तराखंड हैसियत प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। कि आप किस प्रकार से हैसियत प्रमाण पत्र के लिया, आवेदन कर सकते हो या आपको किन – किन आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी आवेदन करने। हैसियत प्रमाण पत्र सरकारी दस्तावेज है। जोकि राजस्व विभाग द्वारा आवेदक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर बनाया जाता है। Solvency Certificate में व्यक्ति चल-अचल सम्पति का कुल विवरण होता है।
उत्तराखंड हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता हमें अनेक प्रकार के सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए होती है। जैसे सरकारी टेंडर, सरकारी निर्माण कार्य का ठेका, बैंक से लोन लेने के लिए, वह अन्य प्रकार के किसी वस्तु या सेवा जिनकी लागत अधिक होती है। उनके लिए हमें Solvency Certificate की जरूरत होती है।
उत्तराखंड हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया
यदि आप उत्तराखंड हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको हैसियत प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
DOWNLOAD UTTARAKHAND STATUS CERTIFICATE APPLICATION FORM
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें पूछी गयी सभी जानकारी ध्यान से भरनी होगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न करने होंगे।
- इसके बाद आपको फॉर्म को अपने क्षेत्र के अपने राजस्व विभाग में जमा करना होगा।
- इसके बाद संबंधित अधिकारीयों द्वारा आपके आवेदन पत्र की जाँच की जाएगी फिर आपका हैसियत प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
हैसियत प्रमाण उत्तराखंड मुख्य विशेषताएं
- उत्तराखंड हैसियत प्रमाण पत्र के लिए उत्तराखंड का व्यक्ति ही आवेदन कर सकता है।
- हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता 1 वर्ष की होती है। किंतु संपत्ति में शेर बदलाव होने पर, हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो जाती है
- उत्तराखंड हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के लिए, ₹100 फीस (haisiyat praman patra fees) लगती है।
- हैसियत प्रमाण पत्र में सभी प्रकार की संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाता है।
Required Documents For UK Haisiyat Praman Patra
उत्तराखंड हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदक कोव्यक्तिगत विवरण, संपत्ति का विवरण, अनिवार्य व्यक्तिगत संलग्नक, संपत्ति के अनुसार सम्बंधित दस्तावेज, घोषणा पत्र जैसे अन्य आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इनमें से कुछ दस्तावेजों की सूची निम्न प्रकार से है-
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड।
- पैन कार्ड नंबर।
- शपथ पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र ।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- संपत्ति के दस्तावेज।
- बैंकिंग दस्तावेज।