UK National Family Benefit Scheme Application Form PDF -: भारत सरकार द्वारा देशवासियों के लिए “राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme)” को शुरू किया गया है। जिसका संचालन उत्तराखंड राज्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। Uttarakhand Parivarik Labh Yojana का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्य जिसकी प्राकृतिक/अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता करना है। इस योजना क्र तहत केंद्र सरकार द्वारा 30 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाता है।
यूके राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (UK NFBS) का लाभ बीपीएल परिवार के सदस्य को तभी मिलती है, जब परिवार के मुख्य कमाने वाला सदस्य की मृत्यु 58 वर्ष से पहले होती है। योजना का लाभ उस परिवार को दिया जाता है। जिसके परिवार की वार्षिक आय 56,450 रूपये (शहरी क्षेत्र) एवं 46,080 रूपये (ग्रामीण क्षेत्र) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
उत्तराखंड राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना फॉर्म PDF
लेख | UK Rashtriya Parivarik Labh Yojana |
भाषा | हिंदी |
लाभ | राशि 30 हजार रुपए |
लाभार्थी | बीपीएल परिवार |
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उत्तराखंड राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को आयु प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. कार्ड, दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले मे पुलिस मे दर्ज प्राथमिक रिपोर्ट, बैंक पास बुक, जैसे अन्य आवश्यक दस्तावेजों को निर्धारित आवेदन पत्र को अपने क्षेत्र के संबंधित समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।
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