उत्तराखंड सरकार अपने राज्य के निर्माण क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, मिस्त्री, प्लम्बर, इलैक्ट्रिशियन आदि श्रमिकों का “Labor Card (श्रमिक कार्ड)” बना रही है। UK Shramik Card के माध्यम से सरकार गरीब श्रमिक मजदूरों प्रस्तुति सहायता योजना, छात्रवृत्ति योजना, मृत्योपरान्त सहायता योजना जैसी अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ प्रदान कर रही है।
Uttarakhand Shramik Card Form PDF
आर्टिकल | Uttarakhand Shramik Card Form |
लाभार्थी | राज्य के मूल निवासी श्रमिक |
लाभ | आर्थिक सहायता /छात्रवृत्ति |
संबंधित विभाग | श्रम विभाग |
E-mail ID | [email protected] |
Helpline number | 0135 2673183 |
Form PDF | Download Here |
अधिकारी वेबसाइट | Click Here |
UK Labour Card Download
Shramik Card निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का बनाया जायेगा जैसे मकान निर्माण, पुल ,सड़क, हवाई –पट्टी, सिंचाई, पानी निकासी, तटबन्ध, सुरंग, बाढ़ नियन्त्रण, विधुत उत्पादन, पारेषण एंव वितरण, जल-कल, तेल एंव गैस इन्स्टालेशन, बांध, नहर, जलाशय, पाइप लाईन, टावर, टेलीविजन, टेलीफोन- मोबाइल टावर आदि से संबंधित मिर्माण कार्य मरम्मत, रख- रखाव आदि में कार्य कर रहे मजदूरों का। जो भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार मजदूरों का बनाया जायेगा।
उत्तराखंड श्रमिक कार्ड के तहत मिलने वाली योजनायें-
- वृद्धावस्था पेंशन योजना।
- मकान निर्माण/खरीद योजना।
- निःशक्ता पेंशन योजना। (दिव्यांग पेंशन योजना)
- मृत्योपरान्त सहायता।
- अन्त्येष्टि संस्कार सहायता।
- चिकित्सा सहायता।
- शिक्षा सहायता। (छात्रवृत्ति योजना)
- औजार/उपयोगी उपकरण वितरण।
- पुत्री/स्वयं महिला श्रमिक के विवाहोपरान्त सहायता।
- प्रसूति सहायता।
- त्च्स् प्रशिक्षण।
- शौचालय निर्माण सहायता।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- आधार कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- आयु का प्रमाण।
- निवास प्रमाण पत्र।
- बैंक पास बुक।
- राशन कार्ड।
- पासपोर्ट-साइज फोटो।
- 90 दिन का रोजगार प्रमाण पत्र।
- चिकित्साधिकारी का प्रमाण।
- निर्माण श्रमिक का शपत पत्र।
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
- आवेदक उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए।
- पात्र आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष की होनी चाहिए।
- Uttarakhand Labor Card बनाने के लिए आवेदक को असंगठित निर्माण क्षेत्र में काम करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- UK Shramik Card बनाने के लिए निर्धारित की गयी अधिकतम वार्षिक आय सीमा से अधिक आय नहीं होनी चाहिए ।
- श्रमिक का नाम पंजीकरण लिस्ट में होना आवश्यक है।
उत्तराखंड श्रमिक कार्ड आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें
- यदि आप उत्तराखंड श्रमिक कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है, तो इसके लिए आपको इसका आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
- यहां से फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी जानकारी ध्यान से भरनी होगी।
- इसके बाद आपको मांगे गए सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी फॉर्म के साथ संलग्न करनी होगी।
- इसके बाद आपके फॉर्म की एक बार जाँच करें और फिर पूर्णरूप से भरे फॉर्म को अपने क्षेत्र के श्रम प्रवर्तन अधिकारी/पंजीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा कर दें।