उत्तराखंड सरकार विधवा महिलाओं की बेटी के शादी के लिए आर्थिक सहायता विवाह अनुदान योजना के तहत करती है। जिसके लिए राज्य सरकार ने बेटी शादी अनुदान योजना शरू की है । इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार उन परिवारों की बेटियों को आर्थिक सहयता प्रदान करती है। जिनकी पिता की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है। और परिवार की स्थिति बहुत ही खराब होती है। जिसके लिए सरकार द्वारा लड़की की शादी के लिए आर्थिक सहयता के रूप में 50 हजार रुपए का अनुदान दिया जाता है।
उत्तराखंड विधवा बेटी शादी अनुदान फॉर्म PDF
संबंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
लाभार्थी | राज्य की बेटियाँ |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता प्रदान करना |
सहायता राशि | 50 हजार रुपए |
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Uttarakhand Shadi Anudan Yojana
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी गरीब परिवार की महिला को अपनी बेटी की शादी करना बोझ न लगे और उसे आर्थिक सहायता का आधार बना रहे। विधवा बेटी शादी अनुदान के लिए परिवार की वार्षिक आय 15000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। और महिला बीपीएल परिवार से संबंध रखती हो।योजना का लाभ लेने के लिए आपको Uttarakhand Vidhwa Beti Shadi Anudan Form PDF डाउनलोड करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए लिंक नीचे उपलब्ध है।
उत्तराखंड निराश्रित विधवा की पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करें
यदि आप उत्तराखंड विधवा बेटी शादी अनुदान योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग की आधिकरिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- यहां आपको होम पेज पर “विभिन्न पेंशन तथा अनुदान योजनाओं हेतु आवेदन पत्र” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने सभी पेंशन तथा अनुदान योजनाओं हेतु आवेदन पत्र के लिंक दिखाई देंगे।
- यहां आपको “निराश्रित विधवा के पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता” पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। यहां से आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।
- या आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से भी आवेदन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
DOWNLOAD UTTARAKHAND WIDOW DAUGHTER MARRIAGE GRANT SCHEME APPLICATION FORM
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें पूछी गयी सभी जानकारी ध्यान से भरनी होंगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न कर फॉर्म को समाज कल्याण विभाग के कार्यलय में जमा करना होगा।
- इसके बाद संबंधित अधिकारीयों द्वारा आपके आवेदन की जाँच कर आपको योजना का लाभ दिया जायेगा।
- इस प्रकार आप आसानी से उत्तराखंड निराश्रित विधवा के पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।