उत्तराखंड सरकार अपने राज्य के निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में Vidhwa Pension देती है। उत्तराखंड सरकार विधवा पेंशन उन महिलाओं को देती है, जिनके पत्ति की मृत्यु हो जाती है। जिससे उनका आय का स्रोत समाप्त हो जाता है। Uttarakhand Widow Pension Yojana के तहत राज्य सरकार द्वारा निराश्रित (विधवा) महिला को 1,000 रुपए प्रति माह के रूप में दिए जाते हैं। जो तीन माह की एक किस्त के रूप में मिलता है। उत्तराखंड सरकार द्वारा Vidhwa Pension महिला को DBT के माध्यम से लाभार्थी महिला के बैंक खाते में भेजी जाती है।
उत्तराखंड विधवा पेंशन फॉर्म PDF
आर्टिकल | उत्तराखंड विधवा पेंशन |
भाषा | हिंदी |
संबंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग UK |
लाभार्थी | निराश्रित महिलाएं |
आर्थिक सहयता | 1,000 रुपये प्रति माह |
Official Website | Click Here |
PDF Form Link | Click Here |
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
यदि आप Uttarakhand Widow Pension Scheme के तहत लाभ लेना चाहते हैं, तो आपके पास निम्न पात्रता का होना अनिवार्य है।
- आवेदनकर्ता उत्तराखंड की स्थायी निवासी विधवा महिला होनी चाहिए।
- लाभ केवल उन विधवा महिलाओं को मिलेगा जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी।
- विधवा महिला की सभी स्रोतों से मासिक आय 1000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- और इस पेंशन योजना का लाभ संयुक्त परिवार में रहने वाली विधवा महिला नहीं मिलेगा यह लाभ केवल निराक्षित विधवा महिला को मिलेगा।
Documents
यदि आप उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक है।
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
Uttarakhand Widow Pension Application Form PDF
यदि आप Uttarakhand Widow Pension Scheme के आपको ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या हो रही हो, तो आप इसके लिए ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। जिसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार से है –
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- सबसे पहले आपको उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको होम पेज पर “डाउनलोड” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुल जायेगा। जंहा आपको विधवा पेंशन पर क्लिक करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
- या आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
DOWNLOAD THE UTTARAKHAND WIDOW PENSION SCHEME APPLICATION FORM
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी ध्यान से भरनी होंगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न करने होंगे।
- इसके बाद आपको पूर्णरूप से भरे हुए फॉर्म को समाज कल्याण विभाग के कार्यलय में जमा करना होगा।
- इसके बाद संबंधित अधिकारीयों द्वारा आपके आवेदन पत्र की जाँच की जाएगी।फिर आपको पेंशन योजना लाभ दिया जायेगा।