कोई व्यक्ति या वाहन स्वामी तब तक सार्वजानिक स्थान पर वाहन चालान परमिट नहीं कर सकता जब तक कि वाहन एमवी एक्ट, 1988 के अध्याय चतुर्थ के अनुसार पंजीकृत नहीं है जिसके लिए उसे अपने वाहन का पंजीकरण करना पड़ता है। जिसके लिएएक मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन डिलीवरी लेने यात्रा की अवधि को छोड़कर जाने की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर पंजीयन प्राधिकारी के लिए किए जाने की आवश्यकता है। Vahn Panjikarn Awedan करने के लिए लिए आवेदक को अपने वाहन की पूरी दनकरी देनी पड़ती है। तथा वाहन मालिक की जानकारी जिसके बाद वाहन का पंजीकरण पूरा की यता है।
Vehicle Registration Form PDF
लेख | Registration Vehicle Application Form |
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | वाहन मालिक |
विभाग | परिवहन विभाग |
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Documents Required For Vehicle Registration
- पहचान का वैध प्रमाण
- वाहन का चालान खरीद
- वाहन बीमा की प्रति
- पैन कार्ड कॉपी
- डीलर द्वारा जारी अस्थायी पंजीकरण
- पंजीकरण शुल्क रसीद
- फॉर्म/Form 20
- फॉर्म 22, फॉर्म 22- ए यानी निर्माता द्वारा जारी किया गया सड़क योग्यता प्रमाण पत्र
- फॉर्म 21 – वाहन डीलर द्वारा जारी किया गया बिक्री प्रमाण पत्र
- निवास का प्रमाण (पासपोर्ट, चुनावी भूमिका / मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बिजली / टेलीफोन / जल प्रभार विधेयक, आदि)
- यदि वाहन आयात किया गया है तो सीमा शुल्क निकासी प्रमाणपत्र
- चालान रसीद
- शपथ पत्र पर रु 3 / – गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर
- चेसिस पेंसिल प्रिंट
वाहन पंजीकरण करने के लिए आवेदक को Vehicle Registration Form और अन्य आवश्यक दस्तावेजों को अपने क्षेत्रीय परिवहन कार्यलय (RTO) में जमा पड़ता है।
नोट – यदि आपको अपने वाहन पंजीकरण संबंधी अन्य पीडीएफ फॉर्म की आवश्यकता हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। हम अपनी वेबसाइट के माध्यम से सभी प्रकार के सरकारी योजनाओं के पीडीएफ फॉर्म उपलब्ध करते हैं।